कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 : आवेदन प्रक्रिया, क्लेम फॉर्म, लाभ, पात्रता व दस्तावेज जानें
Group Personal Accident Insurance Scheme for Coir Workers 2025 - नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की योजनायें चला रही है इसी में सरकार ने देश के कॉयर श्रमिकों के लिए नई योजना लागु की है सरकार ने इस योजना को कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 का नाम दिया है.

कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 मुख्य रूप से रेशे के साथ काम करने वाले कामगारों के लिए बनाई गई है इस योजना के तहत बीमाधारक व्यक्ति को आकस्मिक मृत्यु और स्थायी दिव्यांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 आवेदन प्रक्रिया, क्लेम फॉर्म, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु प्रस्ताव पत्र, क्लेम की प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है.
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 क्या है ?
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा देश के सबी रेशे के साथ काम करने वाले श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु और स्थायी दिव्यांगता के लिए बीमा कवर देने के उदेश्य से 1 दिसम्बर 1998 को कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया गया था. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी सदस्य को इस योजना का समय समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है.
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 26 दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कयर श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करेगी और स्थायी पूर्ण या स्थायी आंशिक विकलांगता से ग्रस्त कयर श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करेगी. सरकार द्वारा अभी मौजूदा सहायता को दोगुना करके और उंगली कटने आदि के लिए सहायता प्रदान करके बीमा योजना का नवीनीकरण किया गया है.
Group Personal Accident Insurance Scheme for Coir Workers 2025 - Key Details In Hindi
योजना का नाम | कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना |
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इनके द्वारा शुरू | भारत सरकार द्वारा |
कब शुरू की गई | 1 दिसम्बर 1998 |
उदेश्य | कॉयर श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु और स्थायी दिव्यांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करना |
लाभार्थी | कॉयर श्रमिक |
समन्धित मंत्रालय | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
बीमा कवर राशी | 50,000 रुपये |
प्रीमियम | 4 लाख कयर श्रमिकों की ओर से बीमा कंपनी को प्रीमियम की पूरी राशि कयर बोर्ड द्वारा भुगतान की जाएगी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदन पत्र PDF | Download |
क्लेम फॉर्म PDF | Download |
Official Website | http://coirboard.gov.in/ |
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की विशेषताएं
- कयर बोर्ड द्वारा कयर श्रमिकों के लिए 1 दिसम्बर 1998 को कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई थी.
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ केवल आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए उपलब्ध है.
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत विकलांग कयर श्रमिक या विकलांग/मृत कयर श्रमिक के नामित व्यक्ति को वित्तीय मुआवजा प्रदान करेगी.
- दुर्घटना को किसी भी बाहरी हिंसक और दृश्य कारण से हुई मृत्यु या विकलांगता के रूप में परिभाषित किया गया है
- इस योजना के तहत डूबना, साँप का काटना, वाहन दुर्घटना, ज़हर देना, पेड़ से गिरना, बिजली गिरना, हत्या आदि कुछ दुर्घटनाएँ हैं जो इस पॉलिसी के दायरे में आती हैं. लेकिन इन विवरण के अलावा कोई भी दावा बीमा योजना के दायरे में नहीं आएगा.
- सरकार द्वारा मौजूदा सहायता को दोगुना करके और उंगली कटने आदि के लिए सहायता प्रदान करके बीमा योजना का नवीनीकरण किया गया है.
- यह योजना दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कयर श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करेगी और स्थायी पूर्ण या स्थायी आंशिक विकलांगता से ग्रस्त कयर श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करेगी.
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लाभ
- कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत कॉयर श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के नॉमिनी सदस्य को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता / मुवावजा राशी का भुगतान किया जाएगा.
- योजना के तहत श्रमिक की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता (दोनों आँखों या दो अंगों की हानि, एक आँख और एक अंग की हानि) की स्थिति में 50000 रुपये का मुवावजा मिलेगा.
- योजना के तहत श्रमिक की स्थायी आंशिक दिव्यांगता (एक आंख या एक अंग का नुकसान) की स्थिति में 25000 रुपये का मुवावजा मिलेगा.
- इस योजना के तहत डूबना, साँप का काटना, वाहन दुर्घटना, ज़हर देना, पेड़ से गिरना, बिजली गिरना, हत्या आदि दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी.
प्रीमियम राशी
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 के तहत 4 लाख कयर श्रमिकों की ओर से बीमा कंपनी को प्रीमियम की पूरी राशि कयर बोर्ड द्वारा भुगतान की जाएगी. यानि आपको इस योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए प्रीमियम का भुगतान नही करना होगा.
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता
- आवेदक भारत देश का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए.
- आवेदक या तो एक दिव्यांग कार्यकर्ता या दिव्यांग /मृत कार्यकर्ता का नॉमिनी होना चाहिए.
- अगर आवेदक एक दिव्यांग कार्यकर्ता है, तो उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए.
- अगर आवेदक एक दिव्यांग कर्मचारी है, तो दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए.
- आवेदक या नॉमिनी का बैंक खाता होना चाहिए, जो उसके आधार नंबर से लिंक हो.
- योजना की पालिसी में शामिल दुर्घटनाओं की स्थिति में ही आर्थिक सहायता के लिए क्लेम किया जा सकता है.
- बीमा कंपनी को दावे की तत्काल लिखित सूचना कॉयर बोर्ड के माध्यम से विवरण के साथ दी जानी चाहिए.
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए अलग अलग दावा फॉर्म भरने होते है आप निचे दिए गए दावे की मुताबिक दस्तावेज को पूरा करें.
आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां भी उपलब्ध हो
- लाभार्थी की पहचान, कयर सोसायटी/इकाई/प्रतिष्ठान/कयर बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी) की स्थिति में
- पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर
- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से विकलांगता प्रमाण पत्र
- लाभार्थी की पहचान, कयर सोसायटी/इकाई/प्रतिष्ठान/कयर बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
स्थायी आंशिक विकलांगता (पीपीडी) की स्थिति में
- पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर
- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से विकलांगता प्रमाण पत्र
- लाभार्थी की पहचान, कयर सोसायटी/इकाई/प्रतिष्ठान/कयर बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप भी कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 की लिए आवेदन करने चाहते है तो आपको ऐसे में ऑफलाइन आवेदन करना होगा, आप निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके दावा कर सकेगें.
- बीमा कंपनी को दावे की तत्काल लिखित सूचना कॉयर बोर्ड के माध्यम से विवरण के साथ दी जानी चाहिए.
- मृत्यु के मामले में, मृत्यु के एक महीने के अंदर दाह संस्कार से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए.
- आँखों की हानि या शरीर का कोई अंग कट जाने के मामले में, आँखों के नुकसान या अंग के नुकसान से एक महीने के भीतर दावा नोटिस प्रदान किया जाना चाहिए.
- स्थायी पूर्ण या आंशिक अक्षमता और अस्थायी पूर्ण अपंगता के दावों के मामले में, बीमित व्यक्तियों को आकस्मिक चोटोंको साबित करने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र, चिकित्सा बिल, नैदानिक रिपोर्ट, जैसे एक्स-रे आदि के साथ दावा प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक है.
दावे का निपटान करने की प्रक्रिया
कोच्चि स्थित मुख्यालय में कॉयर बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी से आवश्यक दस्तावेज़ों सहित दावा प्राप्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा दावे का निपटान किया जाएगा, बीमा कंपनी से प्राप्त मुआवज़ा लाभार्थी के पते पर भेज दिया जाएगा और बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाएगा.
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु क्लेम की प्रक्रिया
पात्र स्वीकार्य दावे की स्थिति में, दावा प्रपत्र इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कयर बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
प्राधिकृत अधिकारी | क्षेत्राधिकार |
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तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी | क्षेत्रीय अधिकारी, कॉयर बोर्ड, नंबर 5, अलगप्पा ले-आउट, वेंकटेश कॉलोनी, पोलाची - 642001 टेलीफ़ोन/फैक्स : +91-4259-222450, ईमेल: coirpollachi[at]vsnl[dot]net |
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्य | क्षेत्रीय अधिकारी, कॉयर बोर्ड, स्वराज नगर.एसी गार्डन्स, राजमुंदरी-533 101 |
कन्नूर, कासरगोड, मलप्पुरम, कोझिकोड | क्षेत्रीय अधिकारी, कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, “मनोरजिनी” TC9/1821 शंकर लेन SRL-C36, सस्थामंगलम, त्रिवेन्द्रम - 695 010। फ़ोन: 0471-2312124 |
कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात | क्षेत्रीय अधिकारी, कॉयर बोर्ड, नंबर 8, एनेक्स बिल्डिंग, कनिंघम रोड, बैंगलोर – 560 052, ईमेल:coireg[at]bgl[dot]vsnl[dot]net[dot]in, फ़ोन : 080 – 2268538 |
केरल के अलेप्पी, कोट्टायम और इडुक्की जिले | वरिष्ठ निरीक्षक, कॉयर मार्क योजना, कॉयर बोर्ड, अल्लेप्पी – 688 001 फ़ोन: 0477 – 2245325 |
केरल के क्विलोन, त्रिवेन्द्रम और पथानामथिट्टा जिले | सहायक निदेशक, कॉयर बोर्ड, एनसीटी और डीसी, कलावूर, अल्लेप्पी – 688 522 फ़ोन : 0477 – 258067 |
केरल के अन्य सभी जिले जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है | उप निदेशक, सहकारिता, कॉयर बोर्ड, पीबी संख्या:1752, कोचीन – 682 016, फ़ोन: 0484-2351807, 2351788, 2351954, 2354397, फैक्स: 0484 – 2370034 |
Note - आप उपर दिए गए पतों पर कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्लेम करने के लिए आवेदन कर सकते है. यह लिस्ट वर्तमान में कयर बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट http://coirboard.gov.in/?page_id=251 पर उपलब्ध है. अगर भविष्य में इस लिस्ट में कुछ बदलाव होते है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके नए नंबर और पत्ते की जाँच कर सकेगें - Click Hare
कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना Form PDF Downlaod
Download Name | Download Links |
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आकस्मिक मृत्यु हेतु आवेदन पत्र PDF | http://coirboard.gov.in/downloads/UIICOapplicationDeath.pdf |
विकलांगता क्लेम के लिए आवेदन पत्र | http://coirboard.gov.in/downloads/UIICOapplicationDisable.pdf |
दावों के लिए आवेदन करने हेतु ऑफिस की लिस्ट | Check Hare |
कयर बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट | http://coirboard.gov.in/?page_id=251 |
दिशानिर्देश | Check Hare |
दोस्तों आपको इस आर्टिकल में कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 2025 आवेदन प्रक्रिया, क्लेम फॉर्म, लाभ, पात्रता व दस्तावेज आदि से जुडी जानकारी को बताया गया है जिससे आप आसानी से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु क्लेम की प्रक्रिया के बारे में जान गए होगें. अगर आपको इस आर्टिकल में दी गई सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु क्लेम की प्रक्रिया से जुडी जानकारी पसंद आई है तो इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरुर शेयर करें.
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