राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Form PDF | Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan

by: Lalchand » Published: 2025-08-30

Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan 2025 Online Registration - नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ पैसा निवेश करके बाद पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहते है तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों (लोक कलाकारों) के लिए नई स्कीम लांच की है जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 रखा गया है.

Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan

राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 के तहत श्रमिकों को पहले योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पैसा निवेश करना होगा इसके बाद जैसे ही श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो जाएगी उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, यानि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन कार्यक्रम है. इस आर्टिकल में आपको राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पात्रता, दस्तावेज, ऑफिसियल वेबसाइट, आवेदन फॉर्म, स्टेटस, अंशदान व पेंशन राशी, लाभ आदि से जुडी जानकारी को बताने वाला हूँ.

राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 क्या है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा बजट 2024 में राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों (लोक कलाकारों) को भविष्य की चुनौतियों का समाधान करते हुए सहायता प्रदान करने के उदेश्य से राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत ऐसे श्रमिक और लोक कलाकार जिनकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच में है. 

वो सभी विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है. एक बार पात्र अभिदाता, 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा. Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan के अधीन प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन 3000 हजार रूपये प्राप्त करेगा.

Pension List Rajasthan 2025 - राजस्थान पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें ऑनलाइन

Pension List Rajasthan 2025 - राजस्थान पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें ऑनलाइन

Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan Registration - Key Details

Yojana NameVishwakarma Pension Yojana Rajasthan
इनके द्वारा लांच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा
कब शुरू हुई2024 बजट घोषणा के दौरान
उदेश्यश्रमिको को भविष्य की चुनौतियों का समाधान करते हुए सहायता प्रदान करना
लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार
पेंशन का प्रकारस्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन
पेंशन राशी60 वर्ष की आयु होने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन
आय सीमामासिक आय 15000 रूपये से कम हो
आयु सीमा18 से 45 वर्ष के बिच
आवेदन प्रकियाऑनलाइन अधिकारिक पोर्टल से
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर0141-2200786
ईमेल आईडीdir[dot]sipf[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना का उदेश्य

राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (street vendors) तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है. यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी. योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 हजार रुपे की पेंशन दी जायेगी. राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी.

श्रमिक कार्ड फॉर्म राजस्थान PDF Download - Shramik Card Form PDF Download Rajasthan

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राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना की पात्रता 

  • ऐसे नागरिक जो राजस्थान के मूल निवासी है वो सभी पात्र होगें.
  • यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) तथा लोक कलाकार के लिए खुली होगी. 
  • ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15000 हजार रूपये से अधिक न हो.
  • ऐसे श्रमिक जिनका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हों तथा केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल (ए-श्रम) से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या हो.
  • उप-पैरा (1) में वर्णित श्रमिक, पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) तथा लोक कलाकार योजना में सम्मिलित होते समय 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो.
  • उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) तथा लोक कलाकार इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा, 
  • यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वह आयकर दाता हो.

Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan को छोड़ने पर देय राशी

  • किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने के 3 वर्ष के (लॉक-इन पीरियड) पश्चात् तथा 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बैंक बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा.
  • यदि कोई पात्र अभिदाता इस योजना में सम्मिलित होने से 10 वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर अथवा उस रकम पर बैंक बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो के साथ लौटाया जाएगा.
  • यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किए हैं और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हों, ब्याज सहित अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा / होगी.
  • अभिदाता और उसके पति / पत्नी की मृत्यु के पश्चात्, यह समग्र राशि राज्य पेंशन निधि में वापस जमा की जाएगी.
  • नामांकन सहित छोड़ने का कोई अन्य उपबंध, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी करके विनिश्चित किया जाए.

निःशक्तता की स्थिति में देय राशि

यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोडने का हकदार होगा / होगी तथा इस कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग राज्य पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा.

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पेंशन का भुगतान

  • एक बार पात्र अभिदाता, 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा.
  • इस योजना के अधीन प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रूपये प्राप्त करेगा.
  • इस योजना के तहत् पात्र अभिदाताओं को पेंशन, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन फण्ड मैनेजर (पीएफएम) अथवा राज्य पेंशन निधि (यथा स्थिति) द्वारा भुगतान की जावेगी.

पारिवारिक पेंशन 

पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा / होगी तथा ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी.

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18 से 40 वर्ष तक के लाभार्थीयों के लिए योजना

राज्य की उक्त योजना के पात्र लाभार्थी जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करते है, उनको भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) में सम्मिलित किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा नियत लाभार्थी निजी अंशदान राशि में अंतर राशि का सहयोग तालिका के कॉलम संख्या 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, तदनुसार उक्त लाभार्थियों पर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान/आदेश/निर्देश लागू होंगें.

41 से 45 वर्ष तक के लाभार्थीयों के लिए योजना

भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आयु वर्ग 41 से 45 वर्ष के लाभार्थियों के संबंध में लाभार्थीयों का अंशदान भारत सरकार को नहीं भिजवाया जाऐगा, अपितु उनका अंशदान राज्य सरकार को दिया जाना होगा. राज्य सरकार द्वारा आयु अनुसार दिये गये अंशदान में स्वंय का हिस्सा सम्मिलिति करते हुए लाभार्थी को लाभ दिया जाऐगा. लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक अंशदान दिया जाऐगा। 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को नियमानुसार मासिक पेंशन दी जायेगी.

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राज्य पेंशन निधि

  • राज्य सरकार, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो सरकार द्वारा प्रशासित की जाने वाली राज्य पेंशन निधि का गठन करेगी, जिसमें पात्र अभिदाताओं एवं राज्य सरकार का अंशदानं जमा किया जावेगा.
  • पात्र अभिदाता, जो इस योजना में सम्मिलित होता है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित ऐसे सम्मिलित होने के समय पात्र अंशदाता की आयु के अनुसार, राज्य पेंशन निधि में इस योजना के अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगा.
  • राज्य सरकार भी राज्य पेंशन निधि में किसी पात्र अभिदाता की आयु के अनुसार, इस योजना के अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगी.
  • उप-पैरा (1), (2) एवं (3) के अधीन संदेय प्रत्येक अंशदान को इस तरह से पूर्णांक बनाया जाएगा जिससे 50 पैसे अथवा उससे अधिक की रकम को अगले उच्चतर रूपये में गिना जाएगा और 50 पैसे से कम रूपये के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)  

  • आधार कार्ड 
  • जन आधार कार्ड 
  • निवास प्रमाम पत्र 
  • श्रमिक कार्ड 
  • पारिवारिक राशन कार्ड 
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक

राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें - Online Registration

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया को शुरू किया गया है आप निचे बताये गए आसान से स्टेप को फॉलो करके मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन 2025 के लिए आवेदन कर सकते है. 

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. 
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर के आएगा, जो इस तरह से दिखाई देगा.
Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan
  • होम पेज पर आपको "पंजीकरण" का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब आपके सामने नया पेज खुलकर के आयेगा, जो इस तरह से दिखाई देगा.
Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan
  • नए पेज में आपको अपना जन आधार नंबर दर्ज करना होगा, 
  • इसके बाद "Search" के बटन पर क्लिक करना है, अब आपके सामने नया पेज खुलकर के आयेगा.
  • अब आपकी स्क्रीन पर राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर के आयेगा.
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरें और दस्तावेज को अपलोड करें.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को Submit पर क्लिक करके ऑनलाइन जमा करें.
  • इस तरह से आप राजस्थान मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेगें.

Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan Helpline Number

  • विभाग का पता
  • निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
  • नेहरू सहकार भवन, चतुर्थ तल
  • भवानी सिंह रोड़, जयपुर-302005
  • दूरभाष: 0141-2200786
  • ई-मेल: dir[dot]sipf[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Vishwakarma Pension Yojana Rajasthan - Important Links

Action NameAction Links
Online Registrationhttps://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/
Official Websitehttps://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/Citizen/JanaadharInput
Guidelines PDFhttps://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/Content/public/images/Scan20241127123840.pdf
Scheme Detailshttps://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/Home/AboutMore

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