हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन : दस्तावेज व पात्रता जानें - Sukshm Vitt Yojana Haryana Apply Online
Sukshm Vitt Yojana Haryana - नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते है लेकिन आपक पैसो की तंगी के कारन से बिजनस शुरू नही कर पा रहें है तो ऐसे में आपके लिए हरियाणा सरकार नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 रखा गया है इस योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति के लोगो को बहुत मामूली ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है.

हरियाणा सरकार की Sukshm Vitt Yojana Haryana के तहत अनुसूचित जाति की महिला ओर पुरुष दोनों को 1 लाख रूपये का बिजनस लोन दिया जा रहा है इस लोन पर सरकार द्वारा 6.50 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर को लागू की गई है लेकिन अगर आप लोन का सही समय पर भुगतान करते है तो ऐसे में आपको लोन के ब्याज पर 4 प्रतिशत का अनुदान / सब्सिडी दी जाती है जिससे आपको ब्याज मात्र 2.50 प्रतिशत वार्षिक पड़ता है.
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 क्या है?
सूक्ष्म वित्त योजना 2025 के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के लोगो को रोजगार देने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उदेश्य से खुद का बिजनस शुरू करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है. Micro Finance Scheme Haryana के तहत सरकार द्वारा ऋण के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू कर दिए गए है अब आप सीधे हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
Haryana Sukshm Vitt Yojana Online Registration - Key Details
योजना का नाम | हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 |
---|---|
इनके द्वारा शुरू | हरियाणा सरकार द्वारा |
कब शुरू हुई | 6 अगस्त 2025 |
उदेश्य | स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति के परिवार |
ऋण राशी | 1,00,000 रूपये |
ब्याज दर | 6.50 प्रतिशत |
ब्याज सब्सिडी | 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान |
विभाग | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम |
आवेदन प्रकिया | आवेदन प्रकिया |
Official Website | https://hscfdc.org.in/#accordionExample |
सूक्ष्म वित्त योजना हरियाणा
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाती के परिवारों की महिलाओं और पुरुषो को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाने के उदेश्य से सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की गई है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निगम केवल उन चिन्हित अनुसूचित जाति परिवारों को विभिन्न सहायता प्राप्त आय सृजन योजनाओं के लिए ऋण/लाभ प्रदान करता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय दोनों क्षेत्रों (शहरी और ग्रामीण) में 3,00,000 लाख से अधिक नहीं है.
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 - लोन कैसे मिलता है ?
NSFDC द्वारा इस योजना के तहत पात्र आवेदकों से लोन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में योजनाओं का विज्ञापन करता है. सूक्ष्म वित्त योजना ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भरे जा सकते हैं. इसके बाद प्राप्त ऋण आवेदनों की जांच की जाती है और लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संबंधित जिला प्रबंधकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है. इसके बाद, पात्र आवेदकों के मामले मुख्य कार्यालय को भेजे जाते हैं और आगे ऋण की मंजूरी के लिए NSFDC को भेजे जाते हैं. NSFDC द्वारा ऋण की मंजूरी के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है.
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 में शामिल व्यवसाय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न आय उपार्जन योजनाओ के लिये ऋण प्रदान किया जाता है जैसे: -
- किरयाणा दुकान
- कपड़े की दुकान
- दर्जी की दुकान
- मनीयारी की दुकान
- फोटोग्राफी की दुकान
- रेडीमेड गारमेन्ट की दुकान
HSFDC की हिस्सेदारी
निगम एक विशेष योजना के तहत एनएसएफडीसी द्वारा अनुमोदित अनुपात पैटर्न के अनुसार सीमांत धन के आकार में अपना योगदान देता है. हालांकि, एनएसएफडीसी सहायता योजनाओं के तहत निगम का हिस्सा 10% तक होता है.
लोन ब्याज दर पर सब्सिडी
NSFDC द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले में, निगम परियोजना लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करता है. सब्सिडी की अधिकतम राशि 50,000 रुपये है. यह सब्सिडी केवल उन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है.
Interest Norms for Loan Amount Recoverable by HSFDC / ब्याज दर
वर्तमान में ऋण राशि (रु.) | लिंग | ब्याज% प्रति वर्ष | दंड ब्याज% प्रति वर्ष |
---|---|---|---|
1,00,000 | पुरुष | 6.5 | 4 |
1,00,000 | महिला | 6.5 | 4 |
ब्याज शुरू होगा | दंड ब्याज शुरू होगा(यदि डिफ़ॉल्ट हो) | अधिस्थगन अवधि | मूलधन वसूली/किश्त शुरू होगी | किश्त अवधि |
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संवितरण की तिथि से | 30 दिन के बाद | 90 दिन | 90 दिन के बाद | 36 महीने |
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 की पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक अनुसूचित जाति से समन्धित होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बिच होनी चाहिए.
- आवेदक निगम/बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक द्वारा निगम से लिए पिछले ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो.
- आवेदक का कोई अन्य समान इकाई का कार्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए.
- आवेदक को योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए व परिवहन वाहन (वाणिज्यक) के मामले में आवेदक का वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जमा करवाने की तिथि से दो वर्ष पुराना होना चाहिए.
- नये आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- लाभार्थी को ऋण राशि की सुरक्षा के लिए मुख्यालय से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गारंटी प्रस्तुत करनी होगी.
- लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा.
- लाभार्थी से योजना के तहत निर्धारित ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा तथा ऋण दाता दवारा ऋण की चुकौती में चूक होने की स्थिति में सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 % वार्षिक दंड ब्याज भी वसूल किया जायेगा.
- हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना लागू करने के दौरान निगम किसी अन्य शर्त को भी शामिल कर सकता है.
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक खाता की पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आवेदन पत्र
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 की लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें - How to Apply Online
अगर आप हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना 2025 के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको सबसे पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण के बाद आप login करके ऋण की लिए अप्लाई कर सकेगें.
Sukshm Vitt Yojana Haryana - Online Registration
- सबसे पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर के आयेगा, जो इस तरह से दिखाई देगा.

- होम पेज पर आपको "पंजीकरण" का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है.
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर के आएगा, जो इस तरह से दिखाई देगा.

- नए पेज में आपको अपना परिवार आईडी (पीपीपी आईडी) दर्ज करें.
- अब आपको "सबमिट" के बटन पर क्लिक करना है. अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर के आयेगा.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरें और Submit पर क्लिक करके फॉर्म को जमा करें.
- इस तरह से पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रकिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी.
Sukshm Vitt Yojana Haryana - Online Application
- सबसे पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आपको "Login" का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है.

- अब नए पेज में Login फॉर्म खुलकर के आयेगा, इसमें आपको आईडी व पासवर्ड दर्ज करना है.
- अब आपको "लॉग इन करें" के बटन पर क्लिक करना है. अब डैशबोर्ड खुलकर के आयेगा.
- इसमें आपको Apply Service में "सूक्ष्म वित्त योजना" के लिंक पर क्लिक करें.
- अब आपकी स्क्रीन पर सूक्ष्म वित्त योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुलकर के आयेगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें और दस्तावेज को अपलोड करें.
- अब Submit पर क्लिक करके फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर देना है.
- इस तरह से आप सूक्ष्म वित्त योजना हरियाणा की लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी.
हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना Status Check कैसे करें
- सबसे पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आपको "आवेदन की स्थिति" का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है.

- नए पेज में आपको आवेदन आईडी भरें और कैप्चा दर्ज करें.
- अब आपको निचे दिए गए "खोजें" के बटन पर क्लिक करना है.
- अब आपकी स्क्रीन पर हरियाणा सूक्ष्म वित्त योजना के आवेदन की स्थिति आ जाएगी.
Sukshm Vitt Yojana Haryana Helpline Number
हेल्पलाइन : 0172-2584438 - सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक : सोमवार से शुक्रवार (सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)
Sukshm Vitt Yojana Haryana - Sources And References
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