महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : MGNREGA ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट, लाभ, पात्रता व दस्तावेज की पूरी जानकारी
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Yojana - नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगो को गारंटी के साथ हर साल 100 दिन का रोजगार देंने के उदेश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिक इस योजना में रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र होते है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट जॉब कार्ड होता है जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड बना हुआ होता है उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन के अधिकतम 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. हम इस आर्टिकल में आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, उदेश्य, कार्य, मजदूरी, पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर आदि से जुडी जानकारी को बताया गया है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया गया था यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के उन सदस्यों को, जो रोज़गार की माँग करते हैं और वो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है. देश के सभी ग्रामीण क्षेत्र वाले राज्यों में इस योजना को पूर्ण रूप से लागु किया गया है साथ ही यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा.
मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी के पैसे का भुगतान अब ऑनलाइन DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है, साथ ही सरकार ने मनरेगा योजना से जुडी पूरी जानकारी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://nrega.dord.gov.in पर उपलब्ध करवा दी है जिससे आप अब मनरेगा से जुडी कोई भी जानकारी जो सार्वजनिक होती है, उसे वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते है.
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Yojana 2025 - Key Details In Hindi
योजना का नाम | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
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इनके द्वारा शुरुआत | केंद्र सरकार द्वारा |
इनके द्वारा शुरू | 2005 में |
उदेश्य | ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगो को रोजगार देना |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार |
मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
रोजगार गारंटी | एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी |
प्रतिदिन मजदूरी | 182 से 340 रुपए तक (राज्यवार) |
रोजगार की मांग | आवेदन के अधिकतम 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान करने का प्रावधान |
जरुरी दस्तावेज | मनरेगा जॉब कार्ड व बैंक खाता पासबुक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Official Website | https://nrega.dord.gov.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx |
Nrega App | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.nmms&hl=hi |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उदेश्य
सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने एक उदेश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत गाँवों में बसने वाले सभी परिवार को, जिनका जोब कार्ड बना हुआ है उन्हें अपनी ग्राम पंचायत के अंदर या ब्लाक के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में सालाना 100 दिन का रोजगार दिया जाता है.
MGNREGA के तहत आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है. साथ ही श्रमिकोंको उसके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में या ब्लॉक के अंतर्गत काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है. यदि आवेदक कार्यस्थल से 5 किमी से अधिक दूर रहता है, तो वह यात्रा और निर्वाह भत्ते (न्यूनतम वेतन का 10%) का हकदार होगा. प्रत्येक कार्यस्थल पर छाँव, पिने के पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाती है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ व फायदे
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हर साल ग्रामीण क्षेत्र की लोगो को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्राप्त होती है.
- श्रमिक को अपने द्वारा किये गए आवेदन की तारीख से 15 दिनों के अंदर अंदर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है.
- योजना के तहत श्रमिकों को अपने निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में या ब्लॉक के अंतर्गत काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है.
- अगर आवेदक कार्यस्थल से 5 किमी से अधिक दूर रहता है, तो वह यात्रा और निर्वाह भत्ते (न्यूनतम वेतन का 10%) का हकदार होगा.
- नरेगा में मजदूरी के पैसो का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाता है.
- योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है.
- प्रत्येक कार्यस्थल पर छाँव, पिने हेतु साफ़ पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाती है.
- योजना के तहत नरेगा में काम करने पर मिलने वाली मजदुर का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है जिससे कहीं पर लाइन में लगने की जरूरत नही है.
दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल:
- उपयुक्त कार्यों की पहचान.
- विशिष्ट रंग का जॉब कार्ड प्रदान करना.
- दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना.
- बड़ी ग्राम पंचायतों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त कार्यों की पहचान.
- कार्यस्थलों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने और शिशुगृह आदि के प्रबंधन का कार्य देने में वरीयता.
- जागरूकता और विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को संगठित करना.
- कार्यस्थलों पर औजारों और उपकरणों/सुविधाओं को उपलब्ध कराना.
- ऐसे परिवारों के लिए 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान.
वरिष्ठ नागरिकों के मामले में विशेष ध्यान और प्रावधान:
विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक समूहों का गठन किया जा सकता है, और उन्हें ऐसे विशेष कार्य दिए जाते हैं जिनमें कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है.
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में विशेष ध्यान और प्रावधान:
इन व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला विशेष जॉब कार्ड इन परिवारों के विस्थापित रहने तक वैध रहेगा और जैसे ही वे अपने मूल निवास स्थान पर लौटेंगे, कार्ड की वैधता समाप्त हो जाएगी.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की पात्रता
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक का जॉब कार्ड बना हुआ व उसका नाम जॉब कार्ड में होना चाहिए.
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए
- आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार या पैन कार्ड
- नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
- आवेदक का पासपोर्ट साइज की फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जॉब कार्ड हेतु आवेदन पत्र
- आवेदक के घर के समस्त नरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के नाम, आयु एवं लिंग
- आवेदक एस.सी. / एस.टी. /इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) /भूमि सुधार (एल.आर.) का लाभार्थी है अथवा नहीं इसका विवरण
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आपको नरेगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है आपको बता दूँ, जॉब कार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन होते है आप निचे बताये गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके नरेगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेगें.
- सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाना होगा.
- यहाँ से आपको नरेगा जॉब कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही से भरना है.
- अब आवेदन फॉर्म के साथ में सभी जरुरी दस्तावेज की कॉपी को अटेच कर लेना है.
- इसके बाद आपको ग्राम पंचायत कार्यालय में फॉर्म को जमा करा देना है.
- फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको यहाँ जमा फॉर्म की रसीद लेना जरुरी है.
अगर आपका परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के एक महीने के अंदर जॉब कार्ड जारी करेगी. जॉब कार्ड को आवेदक परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ग्राम पंचायत के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में सौंपा जाना चाहिए.
ऑफलाइन (CSC के माध्यम से)
भारत सरकार द्वारा देश के सभी सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) जैसे अन्य केंद्रों के जरिए भी पंजीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया है. CSC ऑपरेटर द्वारा आवेदन पत्र भरा जाएगा और उस आवेदन पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा. राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेगी.
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना Official Website | https://nrega.dord.gov.in/ |
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