किसान कलेवा योजना राजस्थान - अनाज मंडी में मिलेगा 5 रुपये में भरपेट खाना - Kisan Kaleva Yojana Rajasthan Form PDF

by: Lalchand » Published: 2025-10-04

Kisan Kaleva Yojana Rajasthan Form PDF 2025 - नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी राजस्थान राज्य के रहने वाले एक किसान है और आप अपनी फसलों की कढाई के बाद अनाज को बेचने के लिए मंडी जाते है तो आपकी लिए सरकार ने नई स्कीम लांच की है जिसका नाम किसान कलेवा योजना राजस्थान रखा गया है. इस योजना के तहत किसानों को अनाज मंडी में 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध करवाया जाएगा.

Kisan Kaleva Yojana Rajasthan

यानि अब किसानों को मंडी में अनाज बेचने जाते है और समय लग जाता है तो ऐसे में वो मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना खा सकेगें, साथ ही आपको बता दूँ, इस योजना में किसान को भोजन के लिए मात्र 5 रुपए का टोकन कटवाना होता है. भोजन में 8 चपाती, दाल और सर्दियों में गुड़, वहीं गर्मियों में 200 एमएल छाछ भी दी जाती है. सरकार इस योजना के अंतर्गत रसोई संचालन करने वाले को 35 रूपये सरकारी सहायता भी उपलब्ध करवाती है.

Kisan Kaleva Yojana Rajasthan

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों अनाज में मंडी में अनाज बेचने जाते समय अगर किसी करणवश समय लग जाता है तो ऐसे में किसानों को मंडी में ही अच्छा और पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में आपणी रसोई के नाम से किसान कलेवा योजना शुरू की गई थी इसके बाद 2014 में इसका नाम आपणी रसोई से बदलकर किसान कलेवा योजना रख दिया गया था.

राजस्थान की सभी 'A' श्रेणी की मंडियों में संचालित किसान कलेवा योजना मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों, काम करने वाले पल्लेदारों और हम्मालों के लिए वरदान साबित हो रही है. किसान मंडी में फसल बेचने आता है तो सुबह जल्दी घर से निकलता है और दिन भर भूखा ना रहे. इस उद्देश्य से ही इस रसोई का संचालन किया जा रहा है.

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Kisan Kaleva Yojana - अनाज मंडी में मिलेगा 5 रुपये में भरपेट खाना

राजस्थान सरकार की किसान कलेवा योजना में किसान को भोजन के लिए मात्र 5 रुपए का टोकन कटवाना होता है. भोजन में 8 चपाती, दाल और सर्दियों में गुड़, वहीं गर्मियों में 200 एमएल छाछ भी दी जाती है. सरकार इस योजना के अंतर्गत रसोई संचालन करने वाले को 35 रूपये की सरकारी सहायता भी उपलब्ध करवाती है. किसान कलेवा योजना में सरकार के नियमों के मुताबिक अनिवार्य रूप से सवा सौ ग्राम दाल और प्रतिदिन अलग-अलग सब्जी उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अलावा सर्दियों में 50 ग्राम गुड़ भी दिया जाता है.

  • मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय हेतु आने वाले कृषकों एवं मण्डी के अनुज्ञापत्रधारी हमाल/पल्लेदार/तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना.
  • भोजन दरः- रूपये 5/- प्रति व्यक्ति.
  • भोजन की थालीः- योजना के अन्तर्गत एक थाली में निम्नलिखित प्रकार से भोजन उपलब्ध कराया जाता हैः
  • चपाती : 8(250 ग्राम आटा)
  • दाल : एक कटोरी (125 ग्राम)
  • सब्जी : एक कटोरी (125 ग्राम)
  • गुड़ : 50 ग्राम (सर्दियों में अक्टूबर से मार्च)
  • छाछ : 200 मि.ली. (गर्मियों में अप्रेल से सितम्बर)

Kisan Kaleva Yojana - हर दिन 300 से 350 किसान करते हैं भोजन

किसान कलेवा योजना के तहत गंगापुर सिटी नई अनाज मंडी में हर दिन लगभग 300 से 350 किसान और पल्लेदार प्रतिदिन भोजन करते हैं. संचालक मीठालाल गुर्जर ने बताया कि दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक लोगों को सरकार के नियमों के अनुसार भोजन करवाया जाता है. किसान मंडी में फसल बेचने आता है तो सुबह जल्दी घर से निकलता है और दिन भर भूखा ना रहे. इस उद्देश्य से ही इस रसोई का संचालन किया जा रहा है.

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Kisan Kaleva Scheme - हर दिन मिलती है अलग अलग सब्जियां

अनाज मंडी में भोजन करने वाले किसानों ने बताया कि माल लेकर सुबह जल्दी मंडी आना पड़ता है. ऐसे में अब भोजन की चिंता नहीं रहती. किसान कलेवा योजना में बहुत स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन खाने को मिलता है. किसान कलेवा योजना में सरकार के नियमों के मुताबिक अनिवार्य रूप से सवा सौ ग्राम दाल और प्रतिदिन अलग-अलग सब्जी उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अलावा सर्दियों में 50 ग्राम गुड़ भी दिया जाता है.

पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria

  • आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए.
  • आवेदक कृषि उत्पाद बेचने आने वाले किसानों का हमाल/पल्लेदार/तुलारा होना चाहिए.
  • आवेदक मंडी परिसर का सदस्य होना चाहिए.
  • आवेदक मंडी का लाइसेंस धारक होना चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज़ / Documents Required

  • पहचान प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • मंडी का लाइसेंस

Note - अनाज बेचने के लिए मंडी परिसर में आने वाले किसानों को मंडी द्वार पर जारी किए गए प्रत्येक प्रवेश कार्ड पर अधिकतम 2 खाद्य कूपन जारी किए जाते हैं और लाइसेंस धारक हमाल/पल्लेदार/तुलारा को लाइसेंस संख्या पर रियायती दर पर 01 खाद्य कूपन जारी किया जाता है. संबंधित को जारी किए गए कूपन की वैधता 24 घंटे तक होती है.

किसान कलेवा योजना के तहत भोजन कैसे करें

किसान को अनुज्ञापत्रधारी हमाल/पल्लेदार/तुलारा को जारी कूपन कोड सम्बन्धित द्वारा किसान कलेवा संचालक को उपलब्ध कराये जाने पर, कूपन कोड संचालक के सिस्टम पर वेरिफाई होने के उपरान्त सम्बन्धित को रियायती दर 5 रुपये पर निर्धारित भोजन उपलब्ध कराया जाता है.

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Kisan Kaleva Yojana Rajasthan Form PDF

Action NamePDF and Link
Guidelineshttps://rlsa.gov.in/povertyScheme/21.PDF
Scheme Detailshttps://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan
Registrationhttps://sso.rajasthan.gov.in/register
Loginhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin

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